
Ranchi, The India Top: बड़ी खबर रांची से प्रकाश में आ रही है, जहां रांची की सीबीआई कोर्ट (Ranchi CBI Court) ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है, जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई गई है।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
आपको बता दें कि बंधु तिर्की को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत (Ranchi CBI Court) द्वारा 3 साल की सजा मिली है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला आय से अधिक संपत्ति था है, जिसका फैसला आने के बाद अब बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता पर भी गाज गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है।
बंधु तिर्की ने दायर की जमानत याचिका
हालांकि फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद बंधु तिर्की ने जमानत की याचिका भी दायर कर दी है। उनका बेल पिटीशन भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बंधु तिर्की जेल को जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता पर संकट के बादल घिर चुके हैं।