
द इंडिया टॉप, सेंट्रल डेस्क: बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी थी जिसके बाद से बांका जिले में चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बांका जिले में 10 चरणों में चुनाव होना है। इसको लेकर उम्मीदवारों ने चुनाव में आगे निकलने की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव में खडे़ होने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र सीमा तय करते हुए कुछ गाइडलाइन्स जारी किया है।

दरसल पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू होने के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइन्स जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक़ सभी छह पदों के लिए एक सीमा तय हुई है। अभ्यर्थियों को मैदान में उतरने के लिए इसका पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें की राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि मुखिया पद के उम्मीदवार अपने प्रखंड के किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ सकेंगे। मगर आप जान लें की इसके लिए क्या शर्त रखी गई है। पहली शर्त यह होगी कि ऐसे मुखिया प्रत्याशी का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में होना चाहिये। न केवल मुख्या बल्कि सरपंच और पंचायत समिति के लिए भी यही शर्त लागू होगा। वह प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल नहीं कर सकेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने को लेकर कुछ गाइडलाइन्स जारी की गई है।उम्मीदवारों को इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
किन शर्तों का पालन करना होगा, आइए जानते हैं
अभ्यर्थी ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच अपने किसी भी वार्ड से प्रत्याशी बन सकते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम होगा। इसके साथ हीं जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी अपने जिले के किसी भी निर्वाचान क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि पंचायत समिति सदस्य, मुखिया व सरपंच बिना मतदाता सूची में नाम रहे उम्मीदवार बनते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो उनका निर्वाचन सुप्रिम कोर्ट द्वारा एसएलपी सुरेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य पारित आदेश के अनुसार ही मान्य माना जायेगा। पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने की सीमा तय कर दी है। जिसके मुताबिक मुखिया, जिला परिषद सदस्य व सरपंच अपने प्रखंड में किसी भी पंचायत से चुनाव लड सकते हैं। पंचायत चुनाव में रखी गई शर्त के मुताबिक़ अभ्यर्थियों का नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन्स पालन करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं।