
Patna, The India Top: पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग से रेप केस में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिजली विभाग के इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि पीड़ित नाबालिग की मौसी को 20 साल की सजा मिली है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की मौसी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी इंजीनियर के घर पर काम करने के लिए भेजा था।
इसके अलावा कोर्ट ने इंजीनियर पर एक लाख 10 हजार रुपए और पीड़िता की मौसी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से मुआवजे के तौर पर साढ़े सात लाख पीड़िता को देने का भी आदेश जारी किया है। दोषी इंजीनियर की पहचान हाजीपुर थाना क्षेत्र के पूर्वी इस्माइलपुर निवासी राजू कुमार के रूप मे कि गई है, जबकि पीड़िता की मौसी सीमा देवी उर्फ आरती देवी हैं।
आपको बता दें कि पटना के महिला थाने में वर्ष 2019 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। बताया गया कि पीड़ित लड़की की मौसी ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ दानापुर ले आई थी। जब लड़की इंजीनियर के घर की साफ सफाई करने पहुंची थी तो उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। उस वक्त दोषी इंजीनियर राजू कुमार दानापुर दीघा में बिजली विभाग में सहायक इंजीनियर के तौर पर काम करते थे।