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घर बैठे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से शुरू करें अपना स्टार्टअप, जानें योजना से जुड़ी सारी जानकारी 

बिहार में रोजगार सृजन हेतु एक महत्वपूर्ण योजना सरकार के तरफ से चलायी जा रही है। जिस योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। सरकार रोजगार अनुपात में सुधार करने के लिए कई सारी योजनाएं आरंभ करती है। आज हम आपको इसी योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। 

उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य में नए उद्यम को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022 शुरू की गई है। यह योजना सबसे पहले 2018 में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए ही शुरू की गई थी फिर उसके 2021 में बाद युवा एवं महिला योजना का लाभ सभी को दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है जिसपर 50% अनुदान भी दिया जाता है।

Mukyamantri Udyami Yojana के प्रमुख बिंदु

केवल नए उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा लाभ : बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ केवल नए उद्योगों को स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता: इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का चयन करने के बाद ₹25000 प्रति इकाई प्रदान किए जाएंगे।

अनुदान राशि: बिहार Mukyamantri Udyami Yojana के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि पर 50% या फिर अधिकतम ₹500000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

ऋण अदा करने की अवधि: इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 50% या फिर अधिकतम ₹500000 ब्याज मुक्त ऋण जमा करना होगा। यह राशि लाभार्थी को 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी।

आवेदन करने के लिए पात्रता

Mukyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा उद्यमी आवेदन कर सकते है। इन सभी वर्गो के उद्यमियों के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार है।

आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।

 इस योजना का लाभ उठाने के लिए करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।

प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है।

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

केवल प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।

आवेदक की योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।

आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला या युवा श्रेणी से होना चाहिए।

आवेदन के लिए दस्तावेज 

आधार कार्ड

ईमेल आईडी

मोबाइल नंबर

जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)

निवास प्रमाण पत्र

स्कैन पासपोर्ट साइज़ फोटो ( JPG 120 KB )

स्कैन हस्ताक्षर ( Signature JPG 120 KB )

मेट्रिक प्रमाण पत्र ( उम्र प्रमाण हेतु )

शैक्षिक योग्यता सर्टिफिकेट (जैसे की इंटरमीडिएट, आईटीआई (ITI), Polytechnic, Diploma या समकक्ष सर्टिफिकेट)

बैंक पासबुक (Saving/ Current)

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