Bihar

अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए हो सकती है बुरी खबर, जानिए बिहार सरकार का फैसला

द इंडिया टॉप, सेंट्रल डेस्क: अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है। सेवा अवधि से पहले मरने वाले शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी को लेकर नई सूचना जारी की गई है।

यह सूचना बिहार में राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्य, प्रमंडल, जिला संवर्ग के प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मी की सेवा अवधि से पहले मृत्यु के आश्रितों के बहाली को लेकर जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि यह सूचना सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेशों का पालन करते हुए जारी की गई है।

नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से उक्त कोटि के शिक्षकों के पद पर रहते हुए मृत्यु होने के कारण प्रमंडलीय संवर्ग या जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके पहले तक मृत हेडमास्टर, शिक्षक, कर्मी के जिन आश्रितों का सक्षम प्राधिकार यथा जिला अनुकम्पा समिति द्वारा 1 जुलाई 2006 के पूर्व वर्ग 3 अथवा 4 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई हो, उन आश्रितों की वर्ग 3 अथवा 4 के नियमित वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी 2018 के प्रभाव से की जाए। 1 जुलाई 2006 के पहले वर्ग-3 या 4 के पद पर अनुकंपा पर बहाली के लिए की गई सिफारिश के आधार पर जिन लोगों को 1 जुलाई 2006 के बाद सहायक शिक्षक के पद पर नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया गया है उनकी वर्ग 3 एवं 4 के विरुद्ध बहाली की जाए। नितीश कुमार ने यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश का पालन करते हुए जारी की है।

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