
पटना के जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के ऊपर जानलेवा हमला कराने के मामले में आरोपी खुशबू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जेडीयू के नेता रहे डॉ. राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह के ऊपर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी और जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के ऊपर जानलेवा हमला करवाया। पुलिस ने इस मामले में खुशबू सिंह को गिरफ्तार किया था। उनके पति डॉ. राजीव सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन बाद में राजीव सिंह को जमानत पर बाहर आने की इजाजत मिल गई लेकिन खुशबू सिंह को पटना हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं दी है.
सुप्रीम कोर्ट में खुशबू सिंह की जमानत याचिका पर वर्चुअल मोड में सुनवाई हुई। जिम ट्रेनर की तरफ से उनके वकील द्विवेदी सुरेंद्र ने जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की डबल बेंच ने खुशबू सिंह को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के वकील द्विवेदी सुरेंद्र के मुताबिक 13 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस से ए.एम.बदर की बेंच ने जमानत याचिका खारिज की थी और 9 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कराने का निर्देश दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 की सुबह पटना के कदमकुआं थानाक्षेत्र में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को उनके घर के पास ही अपराधियों ने 5 गोली मारी थी। जब इस मामले में राजधानी के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम जुड़ा यह घटना सुर्खियों में आ गयी। दोनों से लंबी पूछताछ हुई जिसके बाद मिले गवाह और सबूतों के आधार पर पटना पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सुपारी लेने वाले और खुशबू का पुराना दोस्त मिहिर यादव और इसके जरिए सुपारी लेने वाले अपराधी भी पकड़े गये थे। लेकिन कुछ दिन के बाद खुशबू के पति राजीव सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गयी लेकिन इस कांड में शामिल खुशबू और उसके साथ अब भी बेऊर जेल में बंद हैं.