Bihar

बिहार में अगर बिना अनुमति कर ली दूसरी शादी तो उत्पन्न संतान को नहीं मिलेगी ऐसे नौकरी, जानिए नियम

बिहार में रहकर अगर दूसरी शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो राज्य सरकार ने आपके लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. यह गाइडलाइंस खासतौर से बिहार सरकार में नौकरी करने वालों के लिए है. नीतीश सरकार ने तय किया है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए अगर दूसरी शादी करते हैं तो आपको इसके लिए पहले अपने विभाग में सूचना देनी होगी. अनुमति मिलने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं. अगर अनुमति नहीं लेते हैं तो वह शादी अवैध मानी जाएगी.

बिहार सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को भले ही पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी करने की परमिशन मिल गई होगी, लेकिन जब तक सरकार से इजाजत नहीं लेते हैं तब तक उनकी शादी विभाग में मान्य नहीं होगी

दूसरी शादी को लेकर बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी सरकारी सेवा में रहते हुए दूसरी शादी के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार को पहले सूचित करना होगा. अगर सरकार से अनुमित लेने के बाद दूसरी शादी करेंगे तभी सेवा में रहते हुए असामयिक मौत पर जीवित पत्नियों या इनके बच्चे को अनुकंपा का फायदा मिलेगा.

हालांकि गुजारा पेंशन या अनुकंपा नौकरी देने में पहली पत्नी को ही प्राथमिकता दी जाएगी. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है.

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