
बिहार मानवाधिकार आयोग ने एस. एस. पी. मुजफ्फरपुर को जारी किया नोटिस, 24 नवंबर तक माँगा जबाव!
परिवादी राजन साह ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग में दायर की थी याचिका!
द इंडिया टॉप, सेंट्रल डेस्क मुजफ्फरपुर : जिले के चर्चित खुशी अपहरण कांड में अब बिहार मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से 24 नवंबर तक जवाब मांगा है। आयोग ने बकायदा इसके लिए एस. एस. पी. मुजफ्फरपुर के नाम से एक नोटिस जारी किया है। विदित हो कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पमरिया टोला निवासी राजन साह की पांच वर्षीय पुत्री का अपहरण 16 फरवरी 2021 को कर लिया गया था जिसके सम्बन्ध में परिवादी राजन साह द्वारा ब्रह्मपुरा थाना में कांड संख्या- 58/21 दर्ज करवाया गया लेकिन आजतक उक्त बच्ची की बरामदगी नहीं हो सकी है, जिसके लिए परिवादी राजन साह ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली एवं बिहार मानवाधिकार आयोग पटना में याचिका दाखिल किया था। विदित हो कि मामले के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अभी हाल ही में एस.एस.पी. मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब किया है। अब बिहार मानवाधिकार आयोग ने भी सख्ती दिखाते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा 24 नवंबर तक एस.एस.पी. मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट की मांग की गई है तथा 24 नवंबर 2021 को ही बिहार मानवाधिकार आयोग पटना में मामले की सुनवाई होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले के सम्बन्ध में संज्ञान लेने के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गयी है। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह एक अतिगंभीर कोटि का मामला है क्योंकि मामले के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा लड़की की सकुशल बरामदगी न किया जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है।