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सेनारी नरसंहार : सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की बिहार सरकार की अपील याचिका, आरोपियों को जारी किया नोटिस

बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील याचिका मंजूर कर ली है. पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को मंजूर करते हुए अब आरोपियों को नोटिस जारी किया है. आरोपियों का जवाब आने के बाद बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा.

साल 1999 में बिहार में सेनारी नरसंहार हुआ था. इस दौरान कई लोगों की हत्या कर दी गई थी. पटना हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद पिछले दिनों निचली अदालत की तरफ से दोषी ठहराए गए. 15 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस श्री कृष्णा मुरारी की बेंच ने इस मामले में आज याचिका को मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि अरवल जिले में सेनारी नरसंहार हुआ था. तब यह जिला जहानाबाद का हिस्सा हुआ करता था. सेनारी गांव में 34 लोगों की जातीय हिंसा में निर्मम हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत ने 15 नवंबर 2016 को एक 11 आरोपियों को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इन सब को बरी कर दिया था.

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