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बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के झंडे-बैनर के इस्तेमाल पर रोक, आयोग का आदेश जारी

बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे-बैनर का इस्तेमाल करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव बिहार में नहीं होने के कारण सभी प्रत्याशियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे व बैनर का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं करना होगा। आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है।

आयोग के अनुसार सभी जिलों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही मतदान केंद्रों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयोग सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव, 2016 में स्थापित मतदान केंद्रों का आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया था।

कई प्रेक्षकों की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया था कि चुनाव के लिए निर्धारित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराए बिना ही कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारियों/ ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक द्वारा कुछ ऐसे भवनों में मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिनमें न छत था, न दरवाजे और न खिड़कियां ही थीं। कुछ मतदान केंद्रों के भवन जर्जर अवस्था में थे। यानि मतदान केंद्रों के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं किया गया था। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शत प्रतिशत मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।

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