बालू के अवैध खनन और ज्यादा दामों पर बिक्री को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए बालू के बिक्री का दर और जगह तय कर दिया है. पटना जिला में 31 जगहों पर बालू की बिक्री करने का फैसला लिया गया है. साथ ही इसके लिए तेरह क्लस्टर भी बनाए गए हैं. पटना जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन जगहों पर बालू का भंडारण करने का निर्णय हुआ है, वहीं पर बालू का भंडारण होना तय किया जाए. इसके अलावा किसी अन्य जगहों पर अगर रेत की बिक्री की जाती है तो उसे अवैध मानते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने जिले के सभी थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए लाइसेंसधारी द्वारा ही चिन्हित जगहों पर बालू बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. पटना में जिलास्तरीय समिति द्वारा बालू के विक्रय के लिए ₹4027 प्रति घन फीट का दर निर्धारित किया गया है. प्रति 100 घन फीट बालू पर ₹300 लोडिंग चार्ज और 5% लाइसेंसधारियों को कमीशन तय किया गया है. प्रति 100 घन फीट बालू पर ₹201 कमीशन देना होगा. यानी कुल मिलाकर 100 घन फीट बालू का मूल्य ₹4528 का भुगतान करना होगा.
पटना जिला प्रशासन ने 31 जगहों पर बालू का बिक्री का फैसला लिया है जो जगह बालू के भंडारण और बिक्री के लिए तय किए गए हैं. विक्रम का लहलादपुर, कटारी जनपारा, निसरपुरा, वीरधार, घोड़ाटॉप, निशांतपुरा, बिहटा प्रखंड के माहौर, पांडे चौक, परेब, मोहनपुर, चिल्काटोला, मोदही, कोरिया, अमनाबाद, कटेसर वही दुल्हन बाजार के सरैया राजीपुर और मनेर का पतीला मौजा निर्धारित किया गया है. पटना जिला प्रशासन ने बालों का भंडारण और सही दर के निर्धारण के लिए लाइसेंसधारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं. जहां भी बालू का भंडारण होगा वहां मुख्य निकासी स्थल और ई – चालान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. सभी को बालू का ऑपरेशन के लिये पंजी संधारित करना होगा. किसी भी कीमत पर बिचौलियों को बालू के बिक्री में शामिल नहीं करना होगा अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बालू की बिक्री और उसका दर सही दर पर ही बिक्री हो इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए.