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न्याय के साथ विकास का रास्ता साफ! अब संख्या के आधार पर मिलेगा आरक्षण।

जानिए! किसे मिलेगा कितना आरक्षण?

बिहार में अब 75% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। किसी भी नेता और पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। नया आरक्षण आने से बिहार में अब अनारक्षित कोटा मात्र 25% बच गया है।

पटनाः बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ। राज्य में 75 फीसदी रिजर्वेशन का फॉर्मूला सरकार के द्वारा रखा गया। इसमें अनुसूचित जाति- जनजाति एवं अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया गया है। पूर्व में इन्हें मिलने वाले 50 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 65प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतरिक्त 10 प्रतिशत EWS रिजर्वेशन यथा स्थिति रखा गया है। इस प्रकार बिहार में अब 50 प्रतिशत की जगह 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण प्रावधानों से जुड़े विधेयक को सीएम नीतीश कुमार ने सदन में पेश किया।

कब लागू होगा नया आरक्षण?

आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023 के नामांकन एवं सरकारी सेवाओं दोनों में लागू किया जाना है। इसमें अनुसूचित जातियों-जनजातियों और ओबीसी के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभा के बाद इसे विधान परिषद में पेश कर पारित कराया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद स्वीकृति के लिए विधेयक राज्यपाल को भेजा जाएगा। जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद से ही रिजर्वेशन दायरा बढ़ाया जाना तय था। जिसपर कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी थी।

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जानिए! किसे मिलेगा कितना आरक्षण?

विधेयक के अनुसार, अनुसूचित जनजाति(एसटी) के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर किया जाएगा। पहले एसटी को एक प्रतिशत Resevation मिलता था जिसे दो प्रतिशत किया जाएगा। जबकि अनुसूचित जनजाति(एससी) के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा। वहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग(ईबीसी) के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत होगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।

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