
Desk : मोदी सरनेम को लेकर हुई केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया. राहुल ने अर्जी दाखिल की थी. जिसमें 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. औऱ राहुल को राहत देने से इंकार कर दिया है. सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब राहुल हाईकोर्ट जाएंगे.
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दरअसल, पिछले 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई. बताते राहुल ने एक कार्यक्रम में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. जिसको लेकर राहुल के खिलाफ सूरत कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था. कोर्ट की तरफ से इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी. वही सजा के ऐलान के बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी.
बता दे 2019 में लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था. कर्नाटक में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए. उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर यह कैसे हो रहा है. सभी चोरों के सरनेम मोदी हैं. इस पर आपत्ति जताते हुए गुजरात BJP के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इसी मामले को लेकर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी.
बता दे 2 साल की सजा होने के बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को भी खत्म कर दिया. लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिया. 14 अप्रैल को सूरत के सेशंस कोर्ट में रेग्युलर बेल के साथ 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की. और इसके लिए याचिका दायर किया. ताकि कोर्ट उन्हें दोषमुक्त कर देती तो उनकी संसद सदस्यता फिर से बाहर हो जाती. हालांकि 20 अप्रैल को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. वही निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया. ऐसे में अब इस फैसले के खिलाफ हो राहुल गांधी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.