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आखिर पीएम मोदी को ऐसा क्या कहा कि राहुल गांधी को हुई जेल? जानिए पूरा मामला…

Patna : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चोर’ कहने के मामले में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया दिया गया है। यह मामला 2019 का है, जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम पर टिप्पणी की थी। जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था।

बता दें राहुल ने कथित तौर पर कहा था, ‘सारे चोरों का सरनेम एक ही मोदी क्यों होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने एक याचिका दायर की थी। जानकारों की मानें तो राहुल गांधी की सजा के चलते उनकी सदस्यता को खतरा हो गया है। वहीं, 2 साल की सजा का भी ऐलान किया गया। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, ‘मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ।

उन्होंने कोर्ट से सजा कम करने की गुहार लगाई है। वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि, ‘राहुल कोर्ट के कटघरे में हैं, लोकतंत्र के भी कटघरे में हैं। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को 2 साल की जेल पीएम मोदी को चोर कहने पर मानहानी का आरोप पर हुई है ।

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राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। हालांकि राहुल ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। अब इस मामले में राहुल को दो साल की सजा का ऐलान होते ही जमानत भी मिल गई है। इस मामले में सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त भी दिया गया है।

राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है।

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